देवरिया टाइम्स
प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ड्यूटी के दौरान कोरोना के संक्रमण से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को प्रदेश सरकार अनुग्रह राशि देगी। अभी तक कोरोना से मरने के कारण अनुग्रह राशि का प्रावधान नही था। पंचायती राज के अपर सचिव मनोज कुमार ने इस साल 6 अप्रैल को जारी शासनादेश में संसोधन कर नया शासनादेश जारी किया है।
मंगलवार को जारी शासनादेश में कोरोना महामारी से मृत्यु की दशा में भी अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान जोड़ दिया गया है। इससे पहले चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा , बेम विस्फोट हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु होने पर ही सरकारी कार्मिक के परिजनों को अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया था।शासनादेश में कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी सभी प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य और सभी दस्तावेजों जिनमें चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोविड-19 से मृत्यु की दशा में कोविड-19 की एण्टीजन/आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ अपनी संस्तुति सहित अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाएंगे।