देवरिया टाइम्स
मंगलवार को मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू राजस्व) मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया के जिला बदर करने के आदेश के क्रम में धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त कादिर अली पुत्र मासूम अली निवासी कर्बला वार्ड नं0- 01 मझौली राज थाना सलेमपुर जनपद देवराय को 06 माह के लिये जनपद देवरिया की सीमा से बाहर रहने और माह की 10 तारीख में थानाध्यक्ष बैरिया जनपद बलिया को अपने रहने एवं गतिविधियों की सूचना देने का आदेश पारित किया गया।

आदेश के कम्र में उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह मय हमराह कमलेश्वर सिंह यादव द्वारा डुगडुगी बजा कर आदेश का तामिला करते हए अभियुक्त को थाना उभांव क्षेत्र जनपद बलिया की सीमा में छोड़ा गया। अभियुक्त पर वाद संख्या 01243/2019 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या d201905200001243 अंतर्गत धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत केस दर्ज है।जिला बदर करने वाली टीम उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह थाना सलेमपुर और का0 कमलेश्वर सिंह यादव थाना सेलमपुर शामिल रहे ।
