देवरिया टाइम्स। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मीनू सिंह ने बताया है कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली 2020 के द्वारा के जनपद पात्र दिव्यांगजनों को निशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किये जाने हेतु आनलाईन आवेदन बेवसाइट hwd.uphg.in पर आमंत्रित किये जा रहे है।

पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया है कि मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित या उपर्युक्त स्थिति,दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो,सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल पर बैठ कर अपने हाथ से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो,जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 80 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो, आयु 16 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, दिव्यांगजनों व उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 180000 से अधिक न हो तथा मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल के लिए लक्षित / निर्धारित संख्या में से 1/3 संख्या हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित होगी।

यह लाभ संस्थागत छात्र छात्राओं को ही देय होगा। इस योजना से को पूरे जीवनकाल में केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा तथा ऐसे दिव्यामजनों जिन्हें भारत सरकार / स्थानीय निकाय / सांसद निधि / विधायक निधि या अन्य सरकारी स्त्रोतों से मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल पूर्व लाभान्वित किया गया है, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे ।कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली में उल्लेखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष “प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त” के आधार पर नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।
जनपद के पात्र दिव्यांगजनों को उन्होंने अवगत कराया है कि शीघ्र उक्त योजना का नाम लेने हेतु बेवसाइट hwd.uphg.in पर आवेदन करते हुए आवेदन की कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, देवरिया को उपलब्ध कराये। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र व्यक्तियों को मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किये जाने हेतु शत्-प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। पूर्व में आवेदन कर चुके लाभार्थियों को पुनः आवेदन करने की कदापि आवश्यकता नहीं है।