देवरिया टाइम्स। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा आगामी क्रिसमस एवं नव वर्ष के दृष्टिगत जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा अन्य प्रान्त निर्मित अवैध मदिरा की तस्करी तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन में जनपदीय प्रशासन व पुलिस तथा आबकारी बल की गठित संयुक्त टीम को निर्देशित किया गया है कि वे जनपद स्थित अवैध मद्यनिष्कर्षण के अड्डों तथा अन्य प्रान्त निर्मित अवैध मदिरा की तस्करी के सम्भावित क्षेत्रों / मार्गाे पर निरन्तर औचक प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित करने के साथ-साथ जनपद स्थित समस्त आबकारी दुकानों के गहन निरीक्षण व स्टॉक की चेकिंग हेतु 22 दिसम्बर 2021 से 05 जनवरी 2022 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने गठित संयुक्त टीम के विवरण में बताया है कि संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्राधिकारी को पुलिस विभाग के अधिकारी नामित किया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारी हेतु तहसील सदर के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 देवरिया अमरेन्द्र कुमार सिंह, सलेमपुर के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 देवरिया मनीष कुमार सिंह, भाटपाररानी के लिए निरीक्षक क्षेत्र-5 देवरिया श्याम नारायन, बरहज के लिए निरीक्षक क्षेत्र-3 देवरिया पंकज विवेक तथा रुद्रपुर के लिए निरीक्षक क्षेत्र-4 देवरिया कुलदीप सिंह को नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने संयुक्त टीमों को निर्देशित किया है कि वे तहसीलवार उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में पूर्व चिन्हित अवैध मद्यनिष्कर्षण के अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित करने के साथ-साथ सन्निकट स्थापित ईट-भट्ठों व ढाबा तथा किराना की दुकानों पर गहन चेकिंग कार्य भी सम्पादित करेगें। उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित टीमों द्वारा जनपद में निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही /चेकिंग कार्य सम्पादित किया जायेगा।

जनपद के अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आबकारी फुटकर एवं थोक बिक्रय अनुज्ञापनों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुये संरक्षित मदिरा के स्टॉक के बार कोड़ व क्यू० आर० कोड की सतर्कता पूर्वक सूक्ष्मता से जाँच की जायेगी। राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गाे पर स्थित संदिग्ध ढाबों (जहाँ अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते है) का सघन व आकस्मिक जाँच की जायेगी। जनपद के असेवित क्षेत्रों, जहाँ पर अवैध शराब के कारोबार की संभावना है की सतत् निगरानी की जायेगी। अवैध मदिरा के निर्माण व बिक्री सम्बन्धी पूर्व अभियोगों/ प्रकरणों में बन्द पड़ी फैक्ट्रियों पर सतत् दृष्टि रखी जायेगी। अवैध मदिरा के कार्य में पूर्व में संलिप्त माफियाओं एवं संदिग्ध स्थानों के संदर्भ में कार्यवाही करते हुये पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया जायेगा। नदियों के किनारे व जंगलों में अवैध मद्यनिष्कर्षण के चिन्हित अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। मिथाईल अल्कोहल के संदर्भ में आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। जनपद स्थित आबकारी दुकानों से मंदिरा की गोपनीय खरीददारी कराते हुये निर्धारित मूल्य पर मदिरा बिक्री सुनिश्चित की जायें। उक्त कार्यवाही के दौरान समस्त टीमें कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु वांछित सोशल डिस्टैसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी।