देवरिया टाइम्स। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जनपद में संचालित उपखनिजों यथा गिट्टी, बजरी, बोल्डर मोरम व बालू के व्यवसायियों / दुकानदारों जो 100 घन मी० से कम उप खनिजों का नियमानुसार क्रय करते हुए भण्डारण करते हुए बिक्री करते हैं, को अवगत कराया है कि खनन विभाग के विभागीय पोर्टल यू०पी० माइनमित्रा पर अपना स्व. पंजीकरण 13 दिसम्बर,2021 तक कराना सुनिश्चित करें।

यदि नियत समय में स्व पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए उपखनिजों यथा गिट्टी, बजरी, बोल्डर मोरम व बालू के व्यवसायी/दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगें।