देवरिया टाइम्स
जिला परिवीक्षा अधिकारी प्रभात कुमार ने निदेशक महिला कल्याण, विभाग के हवाले से बताया है कि जनपद में अक्षय तृतीया (14 मई 2021 को प्रस्तावित) के अवसर पर होने वाले सम्भावित बाल विवाह पर निगरानी बनाये रखने तथा उन्हें रोकने हेतु रणनीति तैयार कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस सम्बंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 100000.00 रुपये का अर्थदण्ड अथवा दोनों का प्राविधान है।
श्री कुमार ने सभी से अपेक्षा की है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर सम्भावित बाल विवाहों पर निगरानी बनाये रखे तथा उन्हें रोकने हेतु रणनीति तैयार कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह उपलब्ध कराये ताकि सम्बंधित सूचना निर्देशालय को प्रेषित किया जा सके।