देवरिया टाइम्स
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में पार्टटाइम टीचर के पद पर नियुक्त अध्यापकों की संविदा समाप्त किए जाने को अवैध ठहराया है। उन्होंने याचीगण को सुनने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

बीएसए ने 15 जुलाई को जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियुक्त 14 अध्यापकों की संविदा समाप्त करते हुए वेतन वसूली का आदेश दिया था। इस मामले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर में कार्यरत गाजी सबेनुर आला ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर संविदा समाप्त करने के आदेश को रद करने की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने बीएसए के आदेश को अवैध मानते हुए रद कर दिया। आदेश पारित किया है कि अध्यापकों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। बिना सुनवाई का अवसर दिए एक पक्षीय कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है।