देवरिया टाइम्स
देवरिया में एकतरफा कार्यवाही करने पर पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्र ने गौरीबाजार के थानेदार गिरजेश तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया। मामला करीब पांच माह पूर्व बखरा चौराहे पर मारपीट का है । मामले में एक पक्ष के खिलाफ बेवजह कई धाराए लगाने पर हुआ है। आई जी के जांच में थानाध्यक्ष दोषी पाए गए थे।

जिले के गौरीबाजार के बखरा चौराहे पर पिछले 9 दिसम्बर को चार पहिया वाहन के ओवरटेक करने को लेकर चालक के साथ कुछ लोगो की कहासुनी हो गयी थी। बैतालपुर के आदित्य अजय प्रताप सिंह के तहरीर पर पुलिस ने बखरा निवासी विरज प्रताप राव पुत्र राणा प्रताप, त्रिपुरा स्टेट रायफल सिपाही रणधीर प्रताप राव, धीरज प्रताप राव, गोरखपुर कूड़ाघाट निवासी सी आर पी एफ सिपाही मुजफ्फरपुर प्रशांत सिंह पुत्र रामप्रकाश व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 395, 323,504,506,427,7 सीएल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने मामले में गैंगगेस्टर धारा बढ़ा दिया था।

इस पर आरोपी पक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी 24 मार्च को खुद गौरीबाजार थाने पहुचे आई जी राजेश डी. मोडक ने आधा दर्जन पुलिस कर्मियों से पूछताछ किया था। इस मामले में पूछताछ के लिए आई जी ने कई बार पुलिसकर्मियों को तलब किया था। इससे अलग भी कई प्रकार की शिकायत मौखिक रूप से थानाध्यक्ष के खिलाफ मिल रही थी। इसे गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष गिरजेश तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया ।