देवरिया टाइम्स
जिला परिवीक्षा अधिकारी प्रभात कुमार ने बताया है कि कोविड महामारी के दौरान परित्यक्त परिवार से बिछुडे या किसी भी प्रकार से परिवार विहीन या कोविंड 19 एवं अन्य बीमारियों से अनाथ हुए देखरेख व संरक्षण की स्थिति में आने वाले बालक/बालिकाओं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। ऐसे बालक/बालिकाएं जिनके माता-पिता की मृत्यु हो जाने की दशा में यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से बच्चों को गोद लेने/देने या महिलाओं की तस्करी संबंधी कार्य कर रहा है। ऐसे बालक/बालिकाएं, जिनके माता-पिता अस्पताल में हो और उनको भोजन देने वाला कोई नहीं है, परिवार के मुखिया की मृत्यु पर राशन, चिकित्सा आदि का सहयोग आश्रय तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या है तो भारत सरकार द्वारा जारी चाइल्ड लाइन टोल फ्री नं 1098 अथवा 181 पर इसकी सूचना दें, ताकि ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जा सके।