देवरिया टाइम्स
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह निर्देश है कि राजस्व व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल यथा मास्क की अनिवार्यता व सेनेटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगे, इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये, जिससे अनावश्यक भीड भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो, राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी किया जाय।

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद के समस्त राजस्व एवं चकबंदी न्यायालयों को 01 जून से क्रियाशील करते हुए समस्त पीठासीन अधिकारियों को यह निर्देशित किया हैै कि वह मास्क, सेनेटाइजर एवं दो गज की दूरी की अनिवार्यता तथा न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर भीड़-भाड़ एकत्र न कर कोविड-19 का प्रोटोकाल सुनिश्चित करें।