देवरिया टाइम्स
शहर के स्टेशन रोड पर स्थित तीन होटल सहारा, नेशनल व इंडिया होटल में 17 जून को पुलिस ने छापेमारी की और 29 महिलाओं को पुरुषों के साथ पकड़ा, जिसमें से पांच महिलाओं ने कहा था कि उनके परिचित लोगों ने उन्हें पैसा देकर होटल में लाया था। जिसमे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोप में जेल भेजे गए होटल मालिक के बेटे समेत चारों आरोपितों की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। इस मामले में सोलह लोगों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से पांच महिलाएं व उनके साथ पकड़े गए पांच पुरुषों को पुलिस ने कोतवाली से ही मुचलका दे दी। जबकि होटल मालिक के बेटे रती कुरैशी, कर्मचारी नाजीर अहमद, चंद्रप्रकाश तिवारी, वकील गुप्ता को पुलिस ने जेल भेज दिया था। सोमवार को सीजेएम के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि देह व्यापार के धंधे में होटल मालिक सहित होटल प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी भी शामिल थे। भारतीय दंड विधान की धारा तीन में ऐसे कर्मचारियों व मालिकों के विरुद्ध दंड का प्रावधान है, जिसके चलते इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बाद इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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