देवरिया टाइम्स
शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के आदेश संख्याः 759/2020 के अनुपालन में गैंगेस्टर ऐक्ट के अभियुक्त राम प्रवेश यादव पुत्र जगत नारायण यादव नि0 अमेठी (देवरिया खास), थाना कोतवा ली, जनपद देवरिया (वित्तीय अधिकार सीज्ड जिला पंचायत अध्यक्ष) के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित की गयी मकान व जमीन सहित अन्य चल-अचल सम्पत्तियां, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 करोड़ रूपये है, कुर्क करते हुए सारी संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार सदर/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जनपद देवरिया को नियुक्त किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र ने बताया कि अभियुक्त रामप्रवेश यादव के विरूद्ध थाना कोतवाली पर विभिन्न धाराओं में 03 अभियोग पंजीकृत हैं तथा वर्ष-2018 में अभियुक्त द्वारा एक व्यक्ति का अपहरण करके उससे जबरदस्ती जमीन लिखवा लिया गया था।
01. कुर्क की गयी 21 अदद भूमि/प्लाट की सम्पत्तियाँ लगभग 11,75,13,000/- रू0
02. देवरिया खास अमेठी में 53,51,213/- रू0 का मकान, जिसके भूमि की कीमत लगभग 22,32,000/- रू0
03. जय मां अमेठी ब्रिक फील्ड नाम से ईंट-भठ्ठा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 62,94,000/- रू0
04. पोल्ट्री फार्म (अण्डा फार्म) ग्राम देवरिया खास अमेठी की अनुमानित कीमत लगभग 1,95,38,000/- रू0 तथा अण्डा फार्म के जमीन की कीमत लगभग 65,21,000/- रू0
05. फाॅरच्यूनर, स्कार्पियों, टैक्टर मय ट्राली तथा 04 दोपहिया वाहनों, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 43,12,027/- रू0 से अधिक है।

इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके उपरोक्त सारी सम्पत्तियां, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 करोड़ रू0 है, को आज भारी पुलिस बल के साथ जाकर कुर्क करते हुए वहां पुलिस बल लगा दिया गया है।इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर उद्धघोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया। जिसकी क्षेत्र में भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

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